रामानुज यादव जिला संवाददाता
हरदोई जिला पूूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने जनपदवासियों से कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा शासनादेश में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है और न ही रिकवरी के संबंध में कोई आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किया गया है।
उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्र के समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 04 पहिया वाहन, एयर कंडिशनर अथवा 05 केवीए का जनरेटर होगा, ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिनके स्वामीत्व में 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट ऐरियापर का व्यवसायिक स्थान हो, एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो या समस्त सदस्यों की आय प्रति वर्ष 03 लाख रू0 से अधिक होने वाले परिवार के राशन कार्डो के निष्कासन का आधार बनाया गया है और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के सभी आयकर दाता, परिवार में 04 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर, एयर कंडिशनर या 5 केवीए जनरेटर हो, परिवार में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि होने पर, परिवार की आय प्रति वर्ष 02 लाख रू0 से अधिक होने और एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस रखने वाले परिवार के कार्डो को निष्कासन की श्रेणी में रखा गया है।